मरवाही, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | दिनांक:
थाना मरवाही क्षेत्र अंतर्गत मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म के गंभीर अपराध के प्रकरण में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹1000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 24 अगस्त 2024 की रात्रि ग्राम बंशीलाल में आरोपी द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। घटना के तत्काल बाद स्थानीय लोगों की सहायता से आरोपी को पकड़ा गया एवं थाना मरवाही में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस विवेचना एवं कार्रवाई:
उक्त प्रकरण की विवेचना एसडीओपी मरवाही दीपक मिश्रा के सतत सुपरविजन एवं मार्गदर्शन में की गई। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उप निरीक्षक गंगा प्रसाद बंजारे द्वारा की गई, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से पूर्ण की गई।
सशक्त साक्ष्य एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कठोरतम दंड प्रदान किया गया।
अभियोजन:
प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालय द्वारा समाज में स्पष्ट संदेश देने वाला निर्णय पारित किया गया।
यह निर्णय महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कठोर कार्रवाई एवं पुलिस-न्याय व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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