सक्ती, 26 सितम्बर 2025// आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा जारी पत्र के तहत कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने जिले के समस्त देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 02 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, गांधी जयंती के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला सक्ती की सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात् देशी मदिरा सी.एस.2 (घघ), देशी कम्पोजिट मदिरा सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), विदेशी मदिरा एफ.एल.1 (घघ), विदेशी कम्पोजिट मदिरा एफ.एल.1 (घघ-कम्पोजिट), अहाता अनुज्ञप्त सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल.1 (ख-अहाता) पूर्णतः बंद रहेंगे। कलेक्टर ने शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश दिए है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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