रायगढ़, 17 फरवरी 2026/ खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 26 फरवरी गुरुवार को पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। शिविर का आयोजन सिंधी पंचायती धर्मशाला, बेलादुला रोड, बीएसएनएल ऑफिस के सामने, रायगढ़ में किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य जिले के सभी थोक, फुटकर, वितरक, विनिर्माता, ठेला, गुमटी एवं अन्य छोटे-बड़े खाद्य कारोबारियों को पंजीयन और लाइसेंस प्रक्रिया से जोड़ना है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कई खाद्य व्यवसायी पर्याप्त जानकारी के अभाव में ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे सभी व्यापारियों को इस शिविर के माध्यम से ऑन-द-स्पॉट मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। शिविर में उपस्थित अधिकारी पात्र आवेदकों का खाद्य पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कराने में सहयोग करेंगे, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या दंड से बचा जा सके।
ये दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य
शिविर में भाग लेने वाले खाद्य कारोबारियों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है- जैसे पहचान पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड), एक पासपोर्ट साइज फोटो एवं फर्म का पता प्रमाण (बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट) आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी संबंधित कारोबारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रतिष्ठान का वैध पंजीयन/लाइसेंस सुनिश्चित करें और सुरक्षित व मानक खाद्य व्यवस्था में अपना योगदान दें।
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