जांजगीर-चांपा 12 नवम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमे अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी (छ0ग0 के निवासी) जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया गया है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12 वीं से उच्चतर) के पंजीयन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर ऑनलाइन की जा रही है। जिसके अंतर्गत संस्थानों के प्रस्ताव, स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा तिथि निर्धारित की गई है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग ने बताया कि निर्धारित तिथि अनुसार विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण) 30 नवम्बर 2025 तक, स्वीकृति एवं डिस्बर्स शासकीय 15 दिसम्बर 2025 तक एवं अशासकीय 20 दिसंबर 2025 तक तथा संभावित भुगतान तिथि 31 दिसम्बर 2025 तक निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा एवं ड्राफ्ट लॉक/स्वीकृति आदेश लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है –
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र। छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण पत्र। विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम। पीएफएमएस के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते नम्बर की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय करना सुनिश्चित करें। वर्ष 2025.26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से ओटीआर करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी आईएनओ का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाना अनिवार्य है।
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