भवन निर्माण भूमि को खाली जमीन बताकर जमीन रजिस्ट्री कराकर कुल 74,68,000 रू का किया धोखाधड़ी।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दीनदयाल जेठूमल पिता केजूराम उम्र 47 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 20 निवासी पाररास थाना व जिला बालोद द्वारा दिनांक 22.09.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दीनदयाल योग वेदांत फाउंडेशन का संचालक है अपने आश्रम के लोगो को योग ध्यान की शिक्षा देता है। घटना दिनांक 25.07.2025 से दिनांक 13.08.2025 तक परस राम साहू, अश्वनी डडसेना, और उसके अन्य साथियों के द्वारा आश्रम के संचालक से जमीन का सौदा करने संपर्क किया गया फिर इकरारनामा करने के नाम से ऋण पुस्तिका आधार कार्ड पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज लेकर बुलाया गया । इकरारनामा ना कर सीधे जमीन का सौदा करने की बात कहते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई l सौदे की शेष राशि पूछे जाने पर एक फर्जी चेक दिया गया । जिस जमीन पर लाखो रूपये का भवन निर्माण है उसे खाली भूमि बताकर धोखे में रखकर जमीन रजिस्ट्री कागजात तैयार कर बातों में उलझा कर बिना पढ़े विश्वास करने बोलकर हस्ताक्षर कराकर धोखाधड़ी करने एवं छलकपट पूर्वक बिक्री रकम प्रतिफल की राशि का का फर्जी चेक देकर इनके साथ 81,71,000 रू का सौदा कर ,सौदे राशि में 1,00,000 रू एवं 6,03,000 रू देकर कुल 74,68,000 रू का चेक देकर बहला फूसलाकर, दबाव पूर्वक लिखा पढ़ी कर जमीन का रजिस्ट्री करा लिये है। परस राम साहू, अश्वनी डडसेना और उसके अन्य साथियों के द्वारा दिये चेक को दिनांक 13.08.2025 को बैंक में लगाने पर चेक बाउंस हो गया है। जमीन सौदे में से शेष राशि 74,68,000 रू की मांग करने पर आरोपियों द्वारा नही दूंगा कहकर इनके साथ धोखाधड़ी किया है। कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 404/2025 धारा- 318(4), 3(5), 61(2) बीएनएस पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
उक्त अपराध की गंभिरता को देखते हुऐ श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग के निर्देशन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश पटेल के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद मोनिका ठाकुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में विशेष टीम तैयार कर आरोपी अश्वनी कुमार डडसेना पिता स्व. गंभीर राम डडसेना उम्र 59 वर्ष पता ग्राम अंगारी थाना व जिला बालोद को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी के खिलाफ पूर्व में थाना बालोद, थाना जामगांव आर, थाना उतई, थाना पुरानी भिलाई, थाना भिलाई नगर, थाना कोतवाली दुर्ग, थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग में धोखाधड़ी, मारपीट, गाली गलौच, का अपराध दर्ज है l
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