दिनांक 17.09.2025
थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)
अपराध क्रमंाक 329/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस
ऽ रिटायर्ड आर्मी के खाते से 08 लाख रूपये का धोखाधड़ी करने वाले आरोपीगण को गिर0 कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर।
ऽ विधि से संघर्षरत बालकों एवं आरोपीगण के कब्जे से ठगी के रकम से खरीदे गये मोबाईल, मोटरसायकल, चांदी का राखी व चुड़ा जुमला 366500 रूप्ये का सामान जप्त।
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अमर सिंह कंवर पिता समारू सिंह कंवर उम्र 50 वर्ष निवासी गिधौरी तहसील सारागांव जिला सक्ती का थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके खाता से 02 किस्त में कुल 08 लाख रूपये को लाभेश साहू निवासी सकरेली कला द्वारा चेक के माध्यम से निकाला गया है जिस संबंध में लाभेश साहु से पुछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि विधी से संघर्षरत बालक ने एक अन्य विधि से संघर्षरत बालक तथा आरोपी लाभेश कुमार साहू के साथ मिलकर प्रार्थी की पत्नी का फर्जी हस्ताक्षर कर रकम भारतीय स्टेट बैंक शाखा सक्ती से कुल 800000 रूपये का आहरण किया गया है। कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 329/2025 धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2), 61 (2) बीएनएस कायम कर विवेचना किया गया। प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरिश यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) श्री मनीष कुंवर के मार्गदशन में विवेचना के दौरान आरोपी लाभेश कुमार साहू पिता चेतन लाल साहू उम्र 21 वर्ष सा0 सकरेली कलां थाना सक्ती को हिरासत में लेकर कडाई से पुछताछ करने पर अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया की दो विधि से संघर्ष रात बालकों के साथ मिलकर प्रार्थी के पत्नी का चेक लाकर उसमें फर्जी हस्ताक्षर कर आठ लाख राशि आहरण किया। फर्जी हस्ताक्षर कर आहरण करने में दो विधि से संघर्षरत बालक और दीपक कुर्रे के साथ मिलकर एक बार में तीन लाख रूपये तथा दूसरे बार में पांच लाख रूपये का निकालना स्वीकार किये है। बैक से निकाले गये रकम को आपस में बंटवारा करना तथा मोटर सायकल मोबाईल खरीदना खाने पीने में खर्चा होना बताये है।
विवेचना के दौरान विधी से संघर्षरत बालकों तथा आरोपीयों के मेमोरेण्डम कथन के अनुसार बैक से प्राप्त रकम से आपस में बंटवारा कर खर्चा करना तथा सामान खरीदना बताये है। जिनसे पृथक पृथक एक मोबाईल वन प्लस कंपनी का किमती 20000 रूपये, एक मोबाईल सेमसंग कंपनी किमती 121000 रूपये, तीन नग चांदी का राखी किमती 1500 रूप्ये जुमला 122000 रूप्ये आरोपी लाभेश कुमार साहू से एक मोबाईल आई फोन कंपनी का किमती 64000 रूप्ये एक चांदी का कडा किमती 1500 रूप्ये एक चांदी का अंगुठी किमती 500 रूप्ये जुमला 66000 रूपये तथा आरोपी दीपक कुर्रे से एक मोटर सायकल होण्डा कंपनी का एसपी साईन किमती 158000 रूपये जुमला 366500 रूपये का सामान जप्त किया गया है। विवेचना तथा संकलित साक्ष्य से विधी से संघर्षरत बालकों का कृत्य धारा सदर का सबूत पाये जाने से माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड जांजगीर में पेश कर रिमाण्ड प्राप्त किया गया है। आरोपीगण 01. लाभेश कुमार साहू पिता चेतन लाल साहू उम्र 21 वर्ष सा0 सकरेली कलां थाना सक्ती जिला सक्ती छ0ग0 02. दीपक कुर्रे पिता फिरत राम कुर्रे उम्र 35 वर्ष सा0 सेन्द्री थाना सक्ती जिला सक्ती को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल (थाना प्रभारी सक्ती) के नेतृत्व में सउनि राजेश यादव, प्रधान आर. संजीव शर्मा, आरक्षक यादराम चंद्रा, प्रमोद खाखा व कुंवर बज्रसेन लहरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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