ESI एक्ट को लेकर जागरूकता जरूरी… अधिवक्ता चितरंजय पटेल
छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू करने के खिलाफ निजी स्कूलों की याचिका को निरस्त करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश श्रीमती रजनी दुबे एवं अमितेद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि निजी विद्यालय भी संस्थान हैं जहां कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए इसलिए सभी अनुदान प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कर्मचारी बीमा अधिनियम लागू होगा। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए; यद्यपि शिक्षा समाज सेवा का माध्यम है परन्तु कर्मचारियों की सुरक्षा भी नहीं उतना ही जरूरी है, छत्तीसगढ़ शासन की २७ अक्टूबर २००५ की अधिसूचना को वैध करार दिया। जिससे प्रदेश के करीब १९०० निजी स्कूल कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESIA) १९४८ के अधीन आ जाएंगे।
उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के साथ छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर पेश दलील में कहा गया कि ESI एक्ट एक सामाजिक सुरक्षा कानून है और यह हर उस संस्थान में लागू होता है जहां २० से अधिक कर्मचारी सेवारत हैं तथा शिक्षा संस्थान भी एक स्थाई प्रबंधन है जिनके कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के साथ मातृत्व लाभ एवं अन्य सुविधाओं का अधिकार मिलना चाहिए ।
इस संबंध में अशासकीय विद्यालय प्रबंधक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने कहा कि सरकार कानून को लागू करने को लेकर निजी विद्यालय प्रबंधकों के हित चिंतन के साथ ही कार्यशाला के माध्यम से इस कानून के प्रति संबंधित पक्षों को जागरूक करने की पहल करे तथा प्रीमियम अंशदान भुगतान में भी शासन की ओर से निजी स्कूलों को समुचित सहयोग मिले, क्योंकि कोविड के मार के बाद निजी विद्यालय बमुश्किल उबर पाए हैं तब ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रबंधको की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ESI एक्ट लागू करने पूर्व उनकी दशा पर भी सरकार को गाभीरता से विचार कर समयानुकूल समुचित संशोधन भी करना चाहिए।
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