15 सितम्बर तक किए जा सकते है आवेदन
जांजगीर-चांपा 03 सितम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत खाद्य अधिकारी जांजगीर द्वारा नगर पालिका जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिसके लिए 15 सितम्बर 2025 तक कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा जांजगीर-चांपा में आवेदन किया जा सकता है।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति, अन्य सहकारी समितियां तथा राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट उपक्रम पात्र होंगे। अन्य सहकारी समितियों का पंजीकरण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र 17 सन् 1961) अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 (क्र 2 सन् 2000) के अंतर्गत होना आवश्यक है। शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन प्राप्त करने हेतु महिला स्व-सहायता समूह एवं सहकारी समितियां आवेदन की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हों तथा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखती हों। साथ ही आवेदन पत्र के साथ जीवित पंजीयन प्रमाणपत्र एवं बायलॉज की सत्यापित प्रति, संस्था अथवा समिति के पदाधिकारियों की सूची, बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति तथा विगत एक वर्ष की बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना आवश्यक होगा। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जांजगीर-चांपा से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।
ABOUT EDITOR

Latest entries
जांजगीर चाम्पाMarch 18, 2026कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईव्हीएम – व्हीव्हीपीएटी वेयरहाउस का किया निरीक्षण
सक्तिMarch 18, 2026कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की विभिन्न समस्याएं
आज जनदर्शन में कुल 13 आवेदन हुए प्राप्त
सक्तिMarch 18, 2026कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक
जिले के सभी छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए – कलेक्टर
विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से की गई समीक्षा, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के दिए निर्देश
रायगढ़March 18, 2026ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित
सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने पर जोर
रामनवमी सहित अन्य पर्वों की तैयारियों पर भी चर्चा

