मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय की सारे देश में चर्चा हो रही है, जिसे लोग समाज में नैतिकता पर चोट के रूप में भी महसूस कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश high court के बहुचर्चित निर्णय को लेकर परस्पर विरोधाभाषी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है।
दरअसल MP हाईकोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि एक बालिग महिला अपनी मर्जी से एक शादीशुदा पुरुष के साथ रह सकती है। कोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी महिला को पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ रहने से रोकता हो, तो वहीं किसी पति के द्वारा दूसरी शादी किया जाता है तो पहली पत्नी ही पति के खिलाफ द्विविवाह का मुकदमा ला सकती है, वहीं अदालत ने एक अहम बात और कही है कि अगर कोई महिला पहले से शादीशुदा पुरुष से विवाह करती है तो केवल पहली पत्नी ही द्विविवाह का मामला दर्ज करा सकती है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि न्यायालय नैतिकता के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रकरण में वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि एक महिला अपने माता-पिता छोड़ एक शादीशुदा पुरुष के साथ चली गई थी तभी उसके माता_पिता के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई हुए
अदालत ने फैसला उस वक्त दिया है जब वो 18 साल से ज्यादा उम्र की एक महिला की संरक्षण के लिए माता_पिता की ओर से दायर ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोप था कि महिला एक शादीशुदा पुरुष के साथ चली गई थी, जबकि उसे अपने माता-पिता के साथ रहना चाहिए था।
राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि जिस शख्स के साथ महिला रहना चाहती है, उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया है और वह उससे तलाक लेना चाहता है।
न्यायमूर्ति द्वय अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि महिला बालिग है और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी पुरुष के साथ संबंध में रहना है या नहीं, यह फैसला लेने का उसे अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अगर महिला, पुरुष से शादी कर लेती है, तो शख्स की केवल पहली पत्नी ही उसके खिलाफ दूसरी शादी का मामला दर्ज करा सकती है। कोर्ट ने कहा कि महिला ने अपने माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया है। इसलिए पुलिस से आग्रह है कि वह महिला से यह वचन लेने के बाद रिहा कर दे कि वह अपनी पसंद के पुरुष के साथ रहने जा रही है। साथ ही जिस शख्स के साथ वह रह रही है, उससे भी यह पक्का करवा ले कि उसने महिला का साथ स्वीकार कर लिया है
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