दिनांक 24.06.2025
थाना हसौद
जिला सक्ती
अपराध क्रमांक 108/2025
धारा 34 (2) आबकारी एक्ट
13 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार
हसौद पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्यवाही
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अंकिता शर्मा (भा.पु.से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश यादव (रा.पु.से.), एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ति मनीष कुंवर (रा.पु.से.) द्वारा हो रहे अवैध जुओं, सट्टा, शराब और नशीले मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए दिये गए कड़े निर्देश के परिपालन में दिनांक 24.06.2025 को जरिये मुखबीर सूचना मिला की ग्राम मल्दा के कुशवा राम मित्तल ग्राम मल्दा के बहीडबरी तालाब रोड किनारे झोपड़ी के अंदर अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है की सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी कुशवा राम मित्तल पिता स्व. दाऊलाल मित्तल उम्र 52 वर्ष साकिन मल्दा थाना हसौद जिला सक्ति (छ.ग.) के कब्जे से एक सफ़ेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन मे 10 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं एक गुलाबी रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाल्टी मे करीब 03 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 13 कच्ची महुआ शराब को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 108/2025 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर दिनांक 24.06 2025 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय रिमाण्ड पर भेजा गया है
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