श्रीमान पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशन पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडे अनु.अधि. पुलिस विजय ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले में घटित अपराधों तथा पशु तस्करी करने पर रोकथाम करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए इसके पालन में थाना प्रभारी उप निरी शिवकुमार धारी के नेतृत्व में पशु तस्करी करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार कर चारों आरोपी को भेजा गया जेल
Chhattisgarh Police छत्तीसगढ़ पुलिस IGP Bilaspur Range
विवरण- मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.05.2025 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम मिरचीद के नदी किनारे खुला स्थान पर कुछ लोगो द्वारा आस पास के क्षेत्रों से मवेशियों को खरीद कर इकट्ठा किये है जिसे मवेशियो को कत्ल करने के उद्देश्य से झारखण्ड बूचड़ खाना ले जाने वाले है कि सुचना पर उप निरी शिव कुमार धारी थाना प्रभारी के नेतृत्व व हमराह स्टाप के साथ ग्राम नगरदा पहुंचकर कर ग्राम मिरचीद नदी किनारे खुला स्थान के पास पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया। मौके पर पुलिस के पहुंचने पर मवेशियों को इकटठा कर खदेड़ते ले जा रहे लोग अपने अपने तीन मोटर सायकल को मौके पर छोड़कर भाग गये जिसे गवाहों से मवेशियों का गिनती कराया गया जो 37 नग मवेशी छोटे बड़े (बैल) का होना बताये जिसे आसपास के ग्राम वासियों से पूछने पर उक्त मवेशी को कत्ल खाना ले जाना बताये। मौके पर मोटर सायकल एचएफ डिलक्स क० सीजी 04 एलव्ही 3805, मोटर सायकल होण्डा एसपी क० सीजी 22 यू 1497, मोटर सायकल पल्सर सीजी 11 बीके 8223 मिला मौके पर मिले 37 नग मवेशियों की किमत 185000 रूपये तथा आरोपीगणों द्वारा अपने अपने छोड़कर भाग गए मोटर सायकल 01. मोटर सायकल एचएफ डिलक्स क० सीजी 04 एलव्ही 3805 पुरानी किमती 30000 रूपये। 02. मोटर सायकल होण्डा एसपी क० सीजी 22 यू 1497 पुरानी किमती 40000 रूपये 03. मोटर सायकल पल्सर सीजी 11 बीके 8223 पुरानी किमती 50000 रूपये कुल जुमला किमती 305000 रूपये मिलने पर अज्ञात आरोपीगणों के द्वारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 का अपराध घटित करना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ किया विवेचना के दौरान उक्त 37 नग मवेशी छोटे बड़े (बैल) शासकीय पशु चिकित्सालय में प्रतिवेदन भेज कर शारीरिक परीक्षण कराया गया सभी को स्वस्थ बताया गया है तब उक्त 37 नग मवेशी छोटे बडे (बैल) को गौशाला में सुरक्षित रखवाया गया तथा आरोपीगणो की लगातार पतासाजी जारी थी कि पतासाजी के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि भट्ठे उर्फ शिवरात्रि चंदेल साकिन राहौद, खेमचंद यादव साकिन नगरदा, टेकराम जाटवर, राजकुमार साहू, मिरचीद, बुदरू यादव साकिन गंतुला. रमेश यादव साकिन धरदेई के द्वारा मवेशियो को अक्सर बूचड खाना ले जाकर बेचते है कि सूचना मिलने पर खेमचंद यादव व टेकराम जाटवर, भट्ठे उर्फ शिवरात्रि चंदेल को घेराबंदी कर पकडा गया जो कि खेमचंद यादव, टेकराम जाटवर, शिवरात्रि चंदेल को पुछताछ करने पर कमशः अपना अपना (1) नाम खेमचंद यादव पिता जीवन यादव उम्र 28 वर्ष साकिन ग्राम नगरदा थाना बिलाईगढ़,(2) टेकराम जाटवर पिता धनसाय जाटवर उम्र 28 वर्ष साकिन वार्ड 03 जागडे मोहल्ला ग्राम परसाडीह, (04)भट्ठे उर्फ शिवरात्रि चंदेल उम्र 42 वर्ष साकिन राहीद थाना शिवरीनारायण को पूछताछ करने पर अपने एक साथी रमेश यादव साकिन धरदेई को अपने घर जा रहा हूं कहकर मिलकर जाना बताया जिसे घेराबंदी कर पकडा गया नाम पूछने पर रमेश यादव पिता बुड़गा राम यादव उम्र 50 वर्ष साकिन घरदेई बताया जिनका मेमोरेण्डम कथन लिया जिन्होंने अपने अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि साथी राजकुमार साहू साकिन मिरचीद व बुदरू यादव साकिन गंतुला के साथ मिलकर आस पास के किसानो से मवेशियो गाय बैल को खरीद कर खदेडते हुये लाते है और झारखण्ड तरफ से आने वाले कोई भी मवेशियो के खरीदार को बेच देते थे वह लोग अपने क्षेत्र में बूचड खाना में ले जाकर बेचते है आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 4,6,10,छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम धारा 11 पशु भूषण निवारण अधिनियम के तहत दिनांक 12.06.2025 के विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा आरोपीगणों के विरूद्ध न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय मे दिनांक 13.06.2025 को पेश किया गया
संपूर्ण कार्यवाही में
उप. निरी.शिव कुमार धारी प्र.आर. चंद्रशेखर पटेल आर हेमंत जटवार कमल कुर्रे राजू साहू एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा
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