उद्योग एक ही भू-खंड पर कर सकेंगे दोगुना निर्माण
रायपुर, 24 अप्रैल 2025
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर हुए इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।
फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोग योग्य स्थान उपलब्ध होगा। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे ज़मीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित किया गया है। जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच है, उन पर एफएआर 5.0 लागू होगा। यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवल्पमेंट (टीओडी) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की अनुमति होगी, यानी कुल एफएआर 7.0 तक हो सकेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि इन सुधारों से राज्य में आधुनिक औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इन संशोधनों को उद्योग हितैषी नीति के तहत तैयार किया है, ताकि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक एवं व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सके।
क्रमांक: 412/नसीम
ABOUT EDITOR

Latest entries
जांजगीर चाम्पाMarch 18, 2026शिवरीनारायण के श्री महावीर भारत गैस संचालक से गैस उपभोक्ता परेशान । संचालक के द्वारा उपभोक्ताओ से की जा रही बदतमीजी बदसुलूकी बदजुबानी एवं दादागिरी ।
जांजगीर चाम्पाMarch 18, 2026कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईव्हीएम – व्हीव्हीपीएटी वेयरहाउस का किया निरीक्षण
सक्तिMarch 18, 2026कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की विभिन्न समस्याएं
आज जनदर्शन में कुल 13 आवेदन हुए प्राप्त
सक्तिMarch 18, 2026कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक
जिले के सभी छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए – कलेक्टर
विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से की गई समीक्षा, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के दिए निर्देश

